अगर आप अपना कर बिल कम करना चाहते हैं तो 12 लाख की टैक्स छूट सुनकर जरूर उत्साहित हुए होंगे। यह योजना कई लोगों को बड़ा बचाव दे रही है, पर समझना जरूरी है कि कौन-कौन इसे ले सकता है और कैसे सही दावे करे। नीचे हम सरल भाषा में हर चीज़ बताएंगे, ताकि आपको कोई उलझन न रहे।
पहले तो यह जान लें कि ये छूट सभी आयकरदाताओं को नहीं मिलती। आम तौर पर इन लोगों के लिए है:
ध्यान रखें कि अगर आपकी कुल आय इस सीमा से ऊपर जा रही हो तो छूट कम या नहीं भी मिल सकती। इसलिए पहले अपनी वार्षिक आय का सही हिसाब लगाएँ।
छूट को क्लेम करने के लिए तीन आसान कदम हैं:
भूलने वाले पहलू:
एक बार छूट मिल जाए तो आपका टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाएगी। लेकिन याद रखें कि यह केवल बचत का तरीका है, आय बढ़ाने का नहीं। अपने खर्चे और निवेश को संतुलित रखिए, तभी आपको सही लाभ मिलेगा।
• हर साल अपने 80C डिडक्शन की पूरी सीमा (1.5 लाख) इस्तेमाल करने की कोशिश करें – पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड आदि के माध्यम से।
• हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को 25 हजार तक डिडक्ट किया जा सकता है; अगर आप सीनियर सिटिज़न हैं तो यह सीमा दो गुना हो जाती है।
• यदि आपके पास घर लोन है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का भी लाभ लें – इससे आपकी टैक्सेबल इनकम और घटेगी।
इन छोटे-छोटे कदमों से आप 12 लाख की छूट का पूरा फायदा उठा पाएँगे और साल के अंत में बड़ी बचत देखेंगे। सवाल या सहायता चाहिए? कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम मदद करेंगे।
सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स बिल 2025 में सालाना ₹12 लाख तक आय पर टैक्स छूट जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर छूट खत्म होने की खबरें फैल रही थीं, जिन पर सरकार ने विराम लगाया है। नए बिल में स्ट्रक्चरल बदलाव, ज्यादा डिजिटल प्रक्रिया और मांग अनुसार राहत बनाए रखने की बात कही गई है।
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