12 लाख टैक्स छूट – आपके सवालों के सारे जवाब

अगर आप अपना कर बिल कम करना चाहते हैं तो 12 लाख की टैक्स छूट सुनकर जरूर उत्साहित हुए होंगे। यह योजना कई लोगों को बड़ा बचाव दे रही है, पर समझना जरूरी है कि कौन-कौन इसे ले सकता है और कैसे सही दावे करे। नीचे हम सरल भाषा में हर चीज़ बताएंगे, ताकि आपको कोई उलझन न रहे।

कौन पाते हैं 12 लाख टैक्स छूट?

पहले तो यह जान लें कि ये छूट सभी आयकरदाताओं को नहीं मिलती। आम तौर पर इन लोगों के लिए है:

  • व्यक्तिगत करदाता जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है और जो सेक्शन 80C, 80D जैसे डिडक्शन्स का पूरा फायदा उठाते हैं।
  • स्वरोज़गारियों या फ्रीलांसरों को भी यह छूट मिल सकती है अगर वे अपने व्यावसायिक खर्चे सही तरीके से दिखा सकें।
  • जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी, शेयर बाजार या अन्य निवेश हैं, पर इनसे मिलने वाले टैक्स क्रेडिट की सीमा 12 लाख तक सीमित रहती है।

ध्यान रखें कि अगर आपकी कुल आय इस सीमा से ऊपर जा रही हो तो छूट कम या नहीं भी मिल सकती। इसलिए पहले अपनी वार्षिक आय का सही हिसाब लगाएँ।

कैसे दावा करें और क्या सावधानियाँ?

छूट को क्लेम करने के लिए तीन आसान कदम हैं:

  1. अपनी सभी इनकम स्रोतों की सूची बनायें – सैलरी, फ्रीलांस, किराया आदि।
  2. सम्बन्धित सेक्शन (80C‑80U) के नीचे दस्तावेज़ तैयार रखें – बीमा पॉलिसी, पेंशन स्कीम, हेल्थ इनशुरेंस आदि।
  3. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल या टैक्स काउंसल्टेंट की मदद से ITR फॉर्म भरते समय छूट का सेक्शन चुनें और सही रकम लिखें।

भूलने वाले पहलू:

  • डिजिटल रसीदों को सुरक्षित रखें, क्योंकि टैक्स ऑडिट में इन्हें माँगा जा सकता है।
  • यदि आप कई आय स्रोत रखते हैं तो सभी की टोटल इनकम का सही जोड़ कर ही छूट लागू करें; अधूरा आंकड़ा देने से दंड लग सकता है।
  • छुट के लिये आवश्यक डिडक्शन सीमाएं हर साल बदलती रहती हैं, इसलिए वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले नवीनतम नोटिफिकेशन देखें।

एक बार छूट मिल जाए तो आपका टैक्स लायबिलिटी काफी घट जाएगी। लेकिन याद रखें कि यह केवल बचत का तरीका है, आय बढ़ाने का नहीं। अपने खर्चे और निवेश को संतुलित रखिए, तभी आपको सही लाभ मिलेगा।

अधिक उपयोगी टिप्स

• हर साल अपने 80C डिडक्शन की पूरी सीमा (1.5 लाख) इस्तेमाल करने की कोशिश करें – पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड आदि के माध्यम से।

• हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को 25 हजार तक डिडक्ट किया जा सकता है; अगर आप सीनियर सिटिज़न हैं तो यह सीमा दो गुना हो जाती है।

• यदि आपके पास घर लोन है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का भी लाभ लें – इससे आपकी टैक्सेबल इनकम और घटेगी।

इन छोटे-छोटे कदमों से आप 12 लाख की छूट का पूरा फायदा उठा पाएँगे और साल के अंत में बड़ी बचत देखेंगे। सवाल या सहायता चाहिए? कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम मदद करेंगे।

इनकम टैक्स बिल 2025: ₹12 लाख तक की टैक्स छूट बरकरार, सरकार ने अफवाहों पर लगाई रोक 12 अगस्त 2025
Avinash Kumar 0 टिप्पणि

इनकम टैक्स बिल 2025: ₹12 लाख तक की टैक्स छूट बरकरार, सरकार ने अफवाहों पर लगाई रोक

सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स बिल 2025 में सालाना ₹12 लाख तक आय पर टैक्स छूट जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर छूट खत्म होने की खबरें फैल रही थीं, जिन पर सरकार ने विराम लगाया है। नए बिल में स्ट्रक्चरल बदलाव, ज्यादा डिजिटल प्रक्रिया और मांग अनुसार राहत बनाए रखने की बात कही गई है।

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