नया टैक्स बिल हर साल सरकार के बजट के साथ आता है और अक्सर लोगों को उलझा देता है। 2025 का इनकम टैक्स बिल भी कुछ बदलाव लेकर आया है, लेकिन बहुत जटिल नहीं है। चलिए समझते हैं कि आपके लिए कौन‑से पॉइंट सबसे ज़रूरी हैं और कैसे आप बिना परेशानी के अपने टैक्स को फाइल कर सकते हैं।
सबसे पहले, स्लैब में थोड़ा बदलाव हुआ है। 30 लाख रुपये तक की आय पर अब 10 % की दर लागू होगी, जबकि 30 लाख‑50 लाख के बीच 20 % और 50 लाख से ऊपर 25 % रखी गई है। इससे मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है।
दूसरा बड़ा बदलाव छूट में आया है – अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम ₹30,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, जबकि पहले यह ₹25,000 था। साथ ही, सस्ते घर लोन की ब्याज कटौती का लाभ बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे पहली बार घर खरीदने वाले खुश हो सकते हैं।
तीसरा बदलाव डिजिटल रिपोर्टिंग का विस्तार है। अगर आपका सालाना टर्नओवर ₹5 करोड़ से ऊपर है तो आपको सभी लेन‑देनों को ई‑इनवॉइस के जरिए रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे टैक्स चोरी में कमी की उम्मीद है।
टैक्स फाइलिंग का तरीका अब थोड़ा आसान हो गया है। आईटीआर फ़ॉर्म 1 और 2 को मिलाकर एक ही फॉर्म (आईटीआर‑V5) में भर सकते हैं, चाहे आप सैलरी पे या बिज़नेस इनकम वाले हों। यह फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है और भरने के बाद तुरंत वैरिफ़ाई कर सकते हैं।
पहले जैसा दस्तावेज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस डॉक्यूमेंट नंबर डालें और सिस्टम आपके रिकॉर्ड से मिलाएगा। अगर आप ट्रीटमेंट या दान‑देण का प्रमाण देना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं – यह नया फीचर बहुत ही तेज़ है।
ध्यान रखने योग्य बात ये है कि रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि अभी भी 31 जुलाई रखी गई है, लेकिन अगर आप एसीआर (ऑनलाइन वैरिफ़िकेशन) के बिना जमा करते हैं तो 30 सितंबर तक विस्तार मिलेगा। इस दौरान आपका टैक्स रेफंड या बकाया राशि पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो पोर्टल पर “न्यू यूज़र गाइड” देखना फ़ायदे़मंद रहेगा। इसमें स्टेप‑बाय‑स्टेप वीडियो और FAQ सेक्शन है जो आम सवालों के जवाब देता है – जैसे कि रिवर्स चार्जेज या टेबल बुकिंग कैसे करें।
अंत में एक छोटा टिप: अपने सभी फ़ॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाणपत्र को एक जगह रख लें। जब पोर्टल पर “डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट” बटन दबाएँ तो सब कुछ स्वचालित रूप से भर जाएगा, और आपके हाथों में टाइम बचता है।
समझदारी से इस नए इनकम टैक्स बिल को अपनाएं, ताकि आप न केवल टैक्स बचा सकें बल्कि दंड से भी दूर रहें। कोई भी शंका हो तो “टैक्स हेल्पडेस्क” के चैट सपोर्ट का उपयोग करें – वो 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।
सरकार ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स बिल 2025 में सालाना ₹12 लाख तक आय पर टैक्स छूट जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर छूट खत्म होने की खबरें फैल रही थीं, जिन पर सरकार ने विराम लगाया है। नए बिल में स्ट्रक्चरल बदलाव, ज्यादा डिजिटल प्रक्रिया और मांग अनुसार राहत बनाए रखने की बात कही गई है।
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